सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि हाईवे पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक गाड़ी रोकना लापरवाही माना जाएगा। यह फैसला एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की बीमा राशि तय करने को लेकर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर आगे जा रही गाड़ी की इस तरह की हरकत से पीछे आ रहे वाहनों को गंभीर खतरा हो सकता है, खासकर कि तब जब कोई संकेत दिए बिना आगे वाला अपनी गाड़ी रोक देता है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सीबीआई और शिकायतकर्ताओं की ओर से दाखिल सभी 14 अपीलें खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीबीआई और निठारी कांड के पीड़ितों को बड़ा झटका लगा है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी शिवांगी गोयल और उनके माता-पिता को शिवांगी के पति और सास ससुर से माफ़ी मांगने का आदेश दिया है। यह माफीनामा तीन दिनों के अंदर हिंदी व अंग्रेज़ी के दो न्यूज़पेपर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इसी तरह के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रकाशित और प्रसारित करवाना होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट से शारीरिक संबंध बनाने की वैधानिक उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कम से कम 18 वर्ष ही हो सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

दिल्ली हाई कोर्ट में छह नए जजों को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने पद ग्रहण की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने इन न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी थी। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे न्यायमूर्ति विवेक चौधरी न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल न्यायमूर्ति अरुण मोंगा न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला ने शपथ ली। उक्त जजों के कार्यभार संभालने के इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या स्वीकृत 60 जजों पर 40 हो गई है

 

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा कि अगर महिला काफी पढ़ी-लिखी है, तो उसे एलिमनी मांगने की बजाय खुद कमाकर खाना चाहिए। महिला ने पति से मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए का भरण-पोषण और एक महंगी BMW कार की मांग की थी। महिला की शादी को केवल 18 महीने ही हुए थे।

चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा- “आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ मांग रही हैं। आप इतनी पढ़ी-लिखी हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करतीं? एक उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। आपको अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए बल्कि खुद कमाकर खाना चाहिए।”

 

ED तो अब सारी सीमाएं ही लांघ रही है, जांच एजेंसी पर फायर हुआ सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ED को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी तो सभी सीमाएं लांघ रही हैं। दरअसल कुछ वकीलों को आर्थिक अपराधों के मामले में आरोपियों को कानूनी सलाह देने के कारण ईडी ने उन वकीलों को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने सीमा पार कर दी है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे की कस्टडी को लेकर एक अहम आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़के की कस्टडी उसके पिता को सौंपने के अपने ही 10 महीने पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी माँ को सौंपने का आदेश दिया है।

 

हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित घर से बरामद हुई करोड़ों की नकदी के मामले में केन्द्र सरकार जस्टिस वर्मा को जज की कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित “इन हाउस जांच” की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के बंगले में मिली नकदी का स्रोत न बता पाने पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की गई है। जस्टिस वर्मा की दलील है कि उनके बंगले में स्टोररूम में यह नगदी थी और स्टोर रूम पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन हाउस जांच रिपोर्ट की वैधता तय करेगा।

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