बिहार में मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पुरानी मतदाता सूची में से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण नौ अगस्त तक कोर्ट प्रस्तुत करें और इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ को भी उपलब्ध करवाएं।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले एनजीओ ने कोर्ट में एक नया अर्जी दायर कर चुनाव आयोग को पुरानी मतदाता सूची में से करीब 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिसमें यह भी उल्लेख हो कि कौन मतदाता मर चुके हैं और कौन मतदाता स्थायी रूप से बिहार से पलायन कर गए हैं या किसी अन्य कारण से उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, ‘‘हम प्रभावित होने वाले हर मतदाता से संपर्क करेंगे और आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।