- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े बेंगलूरू राज्य के 33 साल पुराने मामले में मालिक को उसकी जमीन वापस दिलवाई है। सुप्रीमकोर्ट ने तीन महीने में केंद्र सरकार को जमीन वापस करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि सरका यह नहीं कह सकती कि उन्हें किसी भी कानून के बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है। किसी भी कानून के बिना सरकार को किसी संपत्ति पर अधिकार जारी रखने की अनुमति देना अराजकता को माफ करने जैसा है। अदालत की भूमिका लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने और चौकन्ने रक्षक के रूप में कार्य करने की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस.रवींद्र भट ने ये फैसला सुनाया।
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पति-पत्नी को गाँजा रखने पर गिरफ़्तार किया था एनसीबी ने, ज़मानत अर्ज़ी पर सोमवार को होगी सुनवाई
ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार टीवी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को रविवार को मुंबई की अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। घर से गांजा बरामद होने पर रविवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था।एनसीबी ने हर्ष लिंबाचिया को रविवार सुबह गिरफ्तार किया था जबकि भारती को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।
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बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जारी एनसीबी की जांच की आंच में अब कॉमेडियन भारती सिंह भी घिर गई जिन्हें को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने भारती सिंह के उपनगरीय इलाके अंधेरी में उनके घर से गांजा बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर किया। पति हर्ष लिंबाचिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ ड्रग्स सेवन करने के आरोप लगे हैं।
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उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी ज़मीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का मामला...सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे चार धार्मिक स्थलों को हटाने के लिये 31मई 2021 तक का समय दिया ... उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया था कि हरिद्वार में सार्वजनिक स्थलों पर बने इन धार्मिक स्थलों को हटाया जाए।राज्य सरकार के आगामी कुंभ मेले को देखते हुए समय की मांग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट पौलॉमी पाविनी शुक्ला ने लखनऊ में प्राग नारायण मार्ग स्थित राजकीय अनाथालय में अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उनके साथ उनके पति प्रशांत शर्मा, आई० ए० एस० भी उपस्थित थे जिन्होंने अनाथ बच्चों के बीच मिठाई, चॉकलेट और बच्चों को स्वेटर व गर्म कपड़े भी वितरित किए। श्रीमती पौलॉमी और उनके पति प्रशांत शर्मा कई वर्षों से सभी त्यौहार अनाथालयों में जाकर बच्चों के साथ मनाते हैं।
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लोग समझते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के बारे मे सीधे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी अवमानना कानून के आधीन है !
Attorney General gives consent to initiate criminal contempt of supreme court proceedings against stand up comic artist kunal kamra for his tweets on Supreme Court in the wake of bail granted to ArnabGoswami. The AG gave consent on the letter petition filed by law student. AG states that tweets by Kamra were highly objectionable.
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Interim bail to Arnab Goswami granted by SC, orders immediate release of Arnab and two others, arrested in 2018 suicide case. Supreme Court says the Bombay High Court order not granting interim bail was incorrect.
सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अर्णब गोस्वामी को जमानत दी।
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Supreme Court issued circular stating that the week commencing from 16th November will be a week of miscellaneous cases.
- अनीशा गर्ग
राम नवमी के अवसर पर लखनऊ के राजकीय कन्या अनाथालय, राजकीय शिशु गृह तथा राजकीय महिला शरणालय में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट पौलोमी पाविनी शुक्ला द्वारा कन्या-पूजन किया गया। इस कार्य में उनके साथ उनकी माताजी आराधना शुक्ला IAS उनके पति प्रशांत शर्मा IAS भी उपस्थित थे। इन गृहों में कुल 96 बालिकाएं 11-18 वर्ष की आयु, 24 बालिकाएं 5-10 वर्ष की आयु, 42 शिशु 5 वर्ष से कम आयु के और 31 महिलाएं आवासित हैं। कन्या-पूजन के साथ-साथ पौलोमी पाविनी शुक्ला ने इन अनाथ लड़कियों को मिठाई, खान-पान की सामग्री तथा पिज़्ज़ा भी वितरित किए। इस कार्य में लखनऊ के श्शोभित अग्रवाल व बरेली के रोहित ने भी सहयोग किया।
- अमरजीत सिंह माकन
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'रिपब्लिक टीवी' के टैगलाइन 'NEWS HOUR' के इस्तमाल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश टाइम्स ग्रुप की याचिका पर दिया है, जो कि यह टैगलाइन उनके चैनल 'टाइम्स नाउ' के प्राइमटाइम डिबेट शो के लिए भ्रामक हो सकती है। हालांकि हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और उनकी कंपनी एआरजी आउटलेयर मीडिया प्रा. लि. को टैगलाइन "Nation Wants to KNOW" का इस्तेमाल करने से रोक नहीं लगाई