वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, ताकि याचिकाओं पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उसकी दलीलें सुनी जा सकें।


वक्फ कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा-ए-हिंद और कई राजनीतिक नेताओं की याचिकाएं शामिल हैं। याचिका दायर करने वाले वकीलों के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई एक पीठ के समक्ष 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

अधिनियम को बताया गया अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला
AIMPLB की याचिका में कहा गया है कि यह अधिनियम अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक ट्रस्ट व संपत्तियों के प्रशासन से वंचित करता है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।