सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई छेड़खानी और बदलाव नहीं होगा और न ही वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति की जाएगी। वक़्फ़ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार को आपत्तियों पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 7 दिन का वक्त मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कोई सदस्य नहीं जोड़ा जाएगा।