बुलडोजर एक्शन में ध्वस्त झुग्गी से किताब लेकर भागती बच्ची... इस वीडियो ने SC की भी अंतरात्मा झकझोर दी।
- महेश गुप्ता
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर चलाने पर सुनवाई करते हुए योगी के अधिकारियों की फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में चार साल पहले हुए बुलडोजर ऐक्शन पर सुनवाई के दौरान एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह बुलडोजर एक्शन में ध्वस्त किए गए हर घर मालिक को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवैध ध्वस्तीकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अंबेडकर नगर के जलालपुर इलाके में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो का जिक्र किया, जिसे बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है.
अंबेडकर नगर पुलिस ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई का बचाव किया था. पुलिस ने कहा था, जलालपुर तहसीलदार की कोर्ट के एक आदेश के बाद गांव की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी।