ससुर का मकान कब्जाने का अधिकार बहू को नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
बिहार के मुजफ्फरपुर में ससुर के मकान पर कब्जा करने वाली बहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहू की याचिका खारिज करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला को पति द्वारा दिए गए वैकल्पिक आवास में ही रहना होगा और उसे ससुराल के पैतृक घर पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।
गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जिसमें एक बहु के द्वारा सास-ससुर के मकान पर कब्जा करने को लेकर विवाद था। विवाद डेढ़ साल पहले तब शुरू हुआ जब बहू ने अपने सास-ससुर के साझे के मकान पर कब्जा कर लिया था।
बहू ने पुलिस की मौजूदगी में नाजायज तरीके से सास ससुर के घर को कब्जा कर लिया था, इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा था जिसमें निचली अदालत ने पीड़ित सास-ससुर के पक्ष में फैसला देते हुए बहु को घर को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन बहु निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई, लेकिन बहु को हाई कोर्ट में भी पराजय मिली।
हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि महिला को ससुराल के मकान पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है और उसे मकान खाली करना होगा। महिला ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बहु की याचिका खारिज कर दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष चाहे तो मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझा सकते हैं।