राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लखनऊ कोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक
- महेश गुप्ता

राहुल गांधी को भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन और सुनवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार भी लगाई और कहा कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं कहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ निचली अदालत में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। राहुल गांधी पर आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी, उन्होंने राहुल गांधी के वकील से पूछा, ‘भारतीय होने की वजह से राहुल गांधी की टिप्पणी ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा, जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?
गौरतलब है कि लखनऊ की MP/MLA विशेष अदालत ने इस साल फरवरी में राहुल गांधी को समन जारी कर 24 मार्च को सुनवाई के लिए तारीख तय की थी, इसमें राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। राहुल गांधी ने इस समन और मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने मई 2025 में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की आजादी शामिल नहीं है। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।