आसाराम की अंतरिम ज़मानत अर्जी सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
- अमरजीत सिंह माकन
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में बलात्कार के मामले में आसाराम बापू की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी थी जिसकी अवधि 7 अगस्त को पूरी हो रही है।
इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को 12 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने 8 जुलाई को आसाराम की अंतरिम जमानत 12 अगस्त तक बढ़ाई थी, हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट कहा गया कि आवेदक को अब आगे कोई राहत नहीं दी जाएगी।
गुजरात और राजस्थान में बलात्कार के मामलों में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके अलावा आसाराम बापू की राजस्थान हाईकोर्ट में सजा स्थगन को लेकर लंबित याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई।