दिल्ली की जिला अदालत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बिना शर्त माफी मांगने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को बंद कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा निचली अदालत में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी

सांसद बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान उनकी मानहानि की थी।

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आपराधिक मानहानि मामले में बिना शर्त माफी मांगी

इस मामले के अलावा दिल्ली की जिला अदालत ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बिना शर्त माफी मांगने के बाद मिश्रा के खिलाफ अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि के मामले को बंद कर दिया। मंत्री जैन ने 2017 में मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। मिश्रा ने उनके और मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मिश्रा ने दावा किया था कि जैन ने ''केजरीवाल के एक रिश्तेदार का 50 करोड़ रुपये का जमीन का सौदा भी तय कराया।’’ मिश्रा ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा था कि जैन कुछ दिनों में जेल में होंगे। मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल कैद की सजा का प्रावधान है।