दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना काल के आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने से किया इंकार
- महेश गुप्ता
दिल्ली में कोरोना संकट काल के आधार पर मिली जमानत या पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदियों की जमानत की मियांद बढ़ाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जमानत की अवधि को बढ़ाने से से इंकार के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से बाहर चल रहे कैदियों से सरेंडर कर वापस जेल में जाने को कहा है
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन कैदियों को 16 मार्च से पहले या बाद जमानत या पैरोल मिली है, कोरोना के चलते उनकी जमानत या पैरोल की अवधि को बढ़ाए जाते रहने के कोर्ट के पुराने आदेश की हाई कोर्ट समीक्षा करेगा।
जेल प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया है कि दिल्ली की जेलों में 6711 कैदी अंतरिम ज़मानत या पेरोल पर बाहर हैं।
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ऐसे कैदियों की जमानत या पैरोल की अवधि बढ़ाए जाते रहने के आदेश पर अब रोक लगनी चाहिए। जेल से बाहर चल रहे कैदी सरेंडर करें, उन्हें छूट है कि केस की मैरिट के आधार पर अपनी अंतरिम जमानत की अर्जी लगा सकते हैं, हालांकि इसपर अभी हाई कोर्ट का औपचारिक आदेश आना बाकी है।
इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर ऐसे सभी कैदिय़ों की ज़मानत अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था, जिसपर कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि कोर्ट के इस आदेश का दुरुपयोग हो रहा है।