दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बनियान में ही बैठ गया। याचिकाकर्ता की इस हरकत पर हाईकोर्ट को उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना पड़ा है। हालांकि जब अदालत उसे सजा सुना रहे थी तब उस शख्स ने माफी भी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन नाराज हाई कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उस व्यक्ति को जुर्माना राशि दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा करनी होगी। मामले की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस रजनीश भटनागर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता का कोर्ट के सामने पेश होने का तरीका पूरी तरह से गलत है, भले ही केस की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जा रही थी लेकिन याचिकाकर्ता को शालीन कपड़ों में अदालत के सामने पेश होना चाहिए।

इस मामले में कोर्ट ने एक शादी से जुड़े विवाद में FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किया। जिसपर ये जुर्माना लगाया गया है, वो एक महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर मामले में एक आरोपी था। दोनों पक्षों ने इस साल जुलाई में अपने विवाद को सुलझा लिया था और FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 2019 में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR को रद्द कर दिया।