सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को जमानत देने से किया इनकार, हत्या मामले में उम्रक़ैद काट रहा है सलेम
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने जमानत याचिका खारिज की, हालांकि अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 25 फरवरी 2015 के विशेष टाडा अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नवंबर 2021 के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करें।
1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दोषी गैंगस्टर अबू सलेम उम्र कैद की सजा काट रहा है।विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को बिल्डर और उनके चालक मेहंदी हसन की हत्या के मामले में सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पुलिस के मुताबिक सात मार्च 1995 में एक बड़ी संपत्ति सलेम के हवाले नहीं करने पर जुहू स्थित उनके बंगले के सामने हमलावरों ने जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब प्रदीप जैन ने अबू सलेम को पैसे देने से इनकार कर दिया तब उनकी हत्या कर दी गई।
साल 2014 में अबू सलेम के खिलाफ कुछ चार्ज हटा दिये गये थे। उस वक्त अदालत में प्रॉस्टिक्यूशन ने कहा था कि भारत और पुर्तगाल के बीच भविष्य में बेहतर रिश्ते बना रहे इसके लिए जरुरी है कि सलेम पर लगे कुछ चार्ज हटा दिये जाएं।