क्रूज़ ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।कोर्ट ने गुरुवार को ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है और शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी आएगी।


जस्टिस नितिन सांब्रे की अदालत में तीन दिन की लगातार सुनवाई के बाद गुरुवार को जमानत पर फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों- आर्यन, अरबाज और मुनमुन को जमानत दे दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की पैरवी की।
दूसरी तरफ़ आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलीलें दीं, उन्होंने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स अवेलबल कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टैक्ट में रहे हैं।

इसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि जहाज पर 1300 लोग थे और उनमें से सिर्फ अरबाज और आर्यन के बीच ही कनेक्शन था। वहां कोई साजिश नहीं थी क्योंकि बाकी 1300 में कोई किसी को नहीं जानता था। ऐसे में न तो मन का मिलन हुआ और न ही कोई चर्चा हुई। ऐसे में साजिश का सवाल ही नहीं उठता। मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि भले ही यह साबित करना मुश्किल है कि सबके मन मिले थे, लेकिन इस चक्कर में फैक्ट्स की अनदेखी नहीं की जा सकती।