सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बाद दिवाली पर पहली बार दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को पटाखे फोड़ने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील को मंजूर करते हुए 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट दे दी है।

ग्रीन पटाखों पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है. इसलिए आप उससे पहले या बाद में ग्रीन पटाखे भी नहीं फोड़ सकते. पटाखे फोड़ने की केवल तारीख ही नहीं, बल्कि समय भी सीमित है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शर्तों में बताया है कि दिल्ली-एनसीआर वाले कब ग्रीन पटाखे जला सकते हैं.

पटाखे केवल 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे. ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की नियमित जांच की जाए.