चीफ जस्टिस बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर अवमानना का मुकदमा चलेगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। अटॉर्नी जनरल ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली की छुट्टियों के बाद मामला सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया था जिनसे अनुरोध किया कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए।

वरिष्ठ वकील विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को जानकारी दी कि अटॉर्नी जनरल ने अवमानना कार्यवाही की अनुमति दे दी है। सिंह ने इस दौरान कहा कि 6 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है और इससे संस्थागत अखंडता और गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जिस पर पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे दूसरों की अखंडता और गरिमा की कीमत पर नहीं छीना जा सकता।