निठारी कांड में पंधेर और कोली को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी, सीबीआई जांच में रही ख़ामियाँ
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सीबीआई और शिकायतकर्ताओं की ओर से दाखिल सभी 14 अपीलें खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीबीआई और निठारी कांड के पीड़ितों को बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निठारी कांड लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक मामले में सुरेंद्र कोली को उम्रकैद की सजा मिली है, जो वह काट रहा है। अन्य सभी मामलों में दोनों आरोपी बरी हो चुके हैं।
निठारी कांड के 12 मामलों में सुरेंद्र कोली को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद भी वह जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे रिंपा हलदर की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
निठारी कांड में कई बुनियादी खामियां रहीं – जैसे फॉरेंसिक साक्ष्य की कमी, पुलिस कस्टडी में दिए इकबालिया बयानों का बिना पुष्टि कोर्ट में पेश किया जाना और अहम सबूतों की गुमशुदगी।