कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट 

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा संकट में ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से अनेकों मरीजों की जान चली गई, ऐसे में इस कड़वे अनुभव से हमें सबक लेने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सभी बड़े अस्पतालों में अब पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का उपयुक्त समय आ गया है। कोर्ट ने कहा कि सौ या इससे अधिक बेड वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का अपना प्लांट होना बेहद जरूरी है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता अस्पताल की समान्य जरूरतों से दो गुणा अधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।
कोर्ट ने सरकार से इस बारे में अगली सुनवाई 27 मई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने कहा है।

बेंच ने कहा कि इस तरह की महामारी सदी में एक बार आती है और उम्मीद है जल्द ही देर-सबेर हम इसका अंत देखेंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब केंद्र और दिल्ली सरकार ने पीएसए प्लांट लगाने के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की।