पटाखों पर बैन को लेकर NGT का बड़ा आदेश। 30 नवंबर तक दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन रहेगा। देश के सभी शहरों में जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही, वहाँ भी 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन रहेगा NGT का आदेश कि जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी 'मॉडरेट' है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे दिवाली और गुरुपर्व में रात 8बजे से 10बजे तक जलाए सकते हैं,  छट के दिन सुबह में 6 बजे से 8 बजे सुबह तक, वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात को 11:54 से रात 12:30 तक ग्रीन पटाखा बजा सकते हैं।