सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ए.एस. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को गैर-उपस्थिति के लिए डिफ़ॉल्ट मानते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी का चुनाव रद्द करने से इनकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने वायनाड लोक सभा क्षेत्र से अपने नामांकन को खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सवाल उठाया था जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उसके नामांकन को अस्वीकार कर दिया। इसमें कहा गया था कि  रिटर्निंग अधिकारी किसी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार कर सकता है, यदि उसे किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, जबकि सरिता को सौर घोटाले में पेरुम्बवूर की अदालत ने तीन साल के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

केरल हाई कोर्ट ने माना था कि सही तरीके याचिका दायर नहीं की गई थी और इसे उचित प्रारूप में सत्यापित नहीं किया गया था, क्योंकि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के तहत अनिवार्य है।