हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
‘निजी संपत्ति को सार्वजिनक संसाधन नहीं कहा जा सकता', सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच का फैसला
किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से कहा कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकती हैं और राज्य के अधिकारियों की तरफ से "सार्वजनिक भलाई" के लिए इसे अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत के साथ इस मुद्दे पर फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं। उनका कहना है कि हर निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता। संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को सुनवाई के बाद निजी संपत्ति मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।