एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, 11 जुलाई को सुनवाई
- महेश गुप्ता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसपर सोमवार 11 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि याचिका को सोमवार को उपयुक्त बेंच के समक्ष लिस्ट किया जाएगा।
याचिकाकर्ता शिवसेना के नेता सुभाष देसाई की ओर से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि वे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं। देसाई ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट और भाजपा के गठबंधन को आमंत्रित करने के राज्यपाल के 30 जून के फैसले को चुनौती दी है।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट ने 3 जुलाई और 4 जुलाई को हुई विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है जिसमें सदन का नया अध्यक्ष चुना गया था और बाद में फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही हुई। इसमें शिंदे के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत साबित किया था।
याचिका में शिंदे और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ दायर सभी लंबित अयोग्यता याचिकाओं का रिकॉर्ड मांगा गया है जो स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के पास पेंडिंग हैं। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े की ओर से महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिन पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी।