डॉक्टरों को उपहारों से महंगी हो रही दवाइयां: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को तोहफे देकर दवाओं की बिक्री बढ़वाने के खेल को गैरकानूनी करार दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा निर्माण करने वाली फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहार मुफ्त नहीं होते हैं, जिनका दुष्परिणाम दवा की कीमत में बढोतरी के रूप में सामने आता है, जिससे एक खतरनाक सार्वजनिक कुचक्र बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणियां करते हुए फार्मा कंपनियों के डाक्टरों को मुफ्त उपहार देने के खर्च को आयकर में छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल प्रैक्टिश्नर को उपहार देना कानूनन मना है। फार्मा कंपनियां इस पर आयकर कानून की धारा 37 (1) के तहत आयकर छूट का लाभ नहीं ले सकतीं। आयकर की इस धारा के तहत ऐसा कोई भी खर्च जिसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया है, उस पर आयकर छूट मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि डॉक्टर का मरीज के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है, जिनका लिखा एक भी शब्द मरीज के लिए अंतिम होता है। डॉक्टर की लिखी दवा चाहे महंगी और मरीज की पहुंच से बाहर हो तो भी वह उसे खरीदने की कोशिश करता है। ऐसे में यह बहुत ही चिंता का मामला बनता है, जब यह पता लगता है कि डॉक्टर की ओर से लिखे परामर्श का संबंध फार्मा कंपनियों के मुफ्त उपहार से जुड़ा है।
कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और दवा कंपनियां चिकित्सा के पेशे में एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। इसलिए समकालीन वैधानिक व्यवस्थाओं और नियमों के मद्देनजर उनके आचरण को विनियमित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, डॉक्टरों का रोगियों के साथ एक अर्ध-विश्वसनीय संबंध है। डॉक्टर के नुस्खे को रोगी अंतिम शब्द मानता है। भले ही वह उसकी लागत वहन करने में सक्षम न हो। डॉक्टरों में विश्वास का स्तर ऐसा है। इस पर ऐसी प्रथा के चलते मरीज को महंगी कीमत पर दवा खरीदने के लिए मजबूर करने का यह खेल गैरकानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीबी (कांफ्रेंस फीस, सोने का सिक्का, लैपटाप, फ्रिज, एलसीडी टीवी और यात्रा खर्च आदि) की आपूर्ति मुफ्त नहीं होती है, इन्हें दवाओं के दाम में जोडा जाता है। इससे दवा की कीमतें बढ़ती है। फ्रीबी देना सार्वजनिक नीति के बिल्कुल खिलाफ है, इसे स्पष्ट रूप से कानून द्वारा रोका गया है।
इंडियन मेडिकल काउंसिल के विनियमन, 2002 के उपनियम 6.8 के मुताबिक डॉक्टरों को फार्मा कंपनियां का फ्रीबी देना दंडनीय है। इसके अनुसार ही सीबीडीटी ने फैसले में कहा था कि कंपनियों द्वारा मेडिकल प्रैक्टिश्नर को उपहार देना अवैध है। इसलिए इस मद में किए गए उनके खर्च को कंपनियों की आय और व्यवसाय प्रोत्साहन में नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि, यह अवैध कार्य में खर्च किया गया है और अवैध खर्च को आयकर लाभ की छूट नहीं दी जा सकती। इस फैसले को दवा कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।