AG gives consent to initiate contempt of court proceedings against Kunal Kamra
- Kanoon Live
लोग समझते हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के बारे मे सीधे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी अवमानना कानून के आधीन है !
Attorney General gives consent to initiate criminal contempt of supreme court proceedings against stand up comic artist kunal kamra for his tweets on Supreme Court in the wake of bail granted to ArnabGoswami. The AG gave consent on the letter petition filed by law student. AG states that tweets by Kamra were highly objectionable.
अर्णब गोस्वामी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ कमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई चलेगी। अटॉर्नी जनरल ने सहमति अपनी सहमति दी।अटॉर्नी जनरल ने कुणाल कामरा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई किए जाने की माँग वाली एक लेटर पेटिशन पर मंज़ूरी प्रदान की है। कामरा ने अर्णब गोस्वामी को ज़मानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विवादित ट्वीट किए थे। आदेश देने वाले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था।
अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कामरा के ट्वीट बेहद आपत्तिजनक है जिसके लिए कामरा के खिलाफ अदालत के आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा करने लगे हैं। लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वह सीधे सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की निंदा कर सकते हैं।
लेकिन लोगों को समझना होगा कि विचारों की अभिव्यक्ति की जो आजादी मिली हुई है उसमें वाजिब प्रतिबंध है जिसमें अदालत की अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। लोगों को समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर वह अटैक करेंगे तो उन्हें अवमानना मामले में सजा होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस कारण वह कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।