दिल्ली हाई कोर्ट ने 'रिपब्लिक टीवी' के टैगलाइन 'NEWS HOUR' के इस्तमाल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश टाइम्स ग्रुप की याचिका पर दिया है, जो कि यह टैगलाइन उनके चैनल 'टाइम्स नाउ' के प्राइमटाइम डिबेट शो के लिए भ्रामक हो सकती है। हालांकि हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और उनकी कंपनी एआरजी आउटलेयर मीडिया प्रा. लि. को टैगलाइन "Nation Wants to KNOW" का इस्तेमाल करने से रोक नहीं लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस जयंत नाथ की सिंगल बेंच ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी चैनल किसी भी समाचार के प्रस्तुति के हिस्से के रूप में उक्त टैगलाइन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि वह किसी भी संबंध में ट्रेडमार्क के समान उपयोग करना चाहता है तो चैनल को इस तरह के उपयोग के लिए खातों को बनाए रखना होगा।
टाइम्स ग्रुप कोर्ट में तर्क दिया था कि अभिव्यक्ति का उपयोग ट्रेडमार्क के रूप में किया गया था, अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच साक्ष्य पूरा होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी तरफ गोस्वामी ने दावा किया था कि उपरोक्त टैगलाइन का उपयोग उनके द्वारा टाइम्स ग्रुप कंपनी में काम करने पर एक "सामान्य भाषण" के रूप में किया गया था, जिसके लिए कोई बौद्धिक संपदा (Intellectual property) नहीं है। तर्क दिया कि अभिव्यक्ति "सहज और रचनात्मक" थी और वादी कंपनी टाइम्स ग्रुप द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में से किसी में भी उसके किसी भी सामान या सेवाओं के निशान का कोई संकेत नहीं दिया है।
दूसरी ओर टाइम्स ग्रुप ने दावा किया कि यह टैगलाइन उनके तत्कालीन संपादकीय और मार्केटिंग टीम द्वारा तैयार और विकसित की गई थी, जिसे 'NEWS HOUR' कार्यक्रम पर की गई चर्चाओं और बहसों के दौरान इस्तेमाल किया जाना था। कहा कि गोस्वामी टाइम्स ग्रुप में अपनी पिछली सेवाओं का "अनुचित लाभ" लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वह एडिटर-इन-चीफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी की अत्यंत गोपनीय जानकारी के लिए उत्तरदायी थे।