16 की उम्र के बाद संबंध बनाना हो जायज़, सुप्रीम कोर्ट से मांग
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट से शारीरिक संबंध बनाने की वैधानिक उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कम से कम 18 वर्ष ही हो सकती है।
सरकार ने कहा कि संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र 18 साल से कम नहीं की जा सकती है, इसका मकसद नाबालिगों को यौन शोषण से बचाना है। कोर्ट में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
गौरतलब है कि अभी देश में फिजिकल रिलेशन, यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र 18 साल है. हाल-फिलहाल में इस उम्र सीमा को कम करने की बात चलती रहती है. मगर अब इस पर केंद्र सरकार का स्पष्ट जवाब आ गया है।
सवाल है कि क्या संबंध बनाने की सहमति की उम्र 18 साल से कम हो सकती है? इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिजिकल संबंध (यौन संबंध) के लिए सहमति की उम्र 18 साल से कम नहीं की जा सकती. इसके लिए केंद्र ने अदालत में दलील भी दी है.