ईडी का वकीलों को समन भेजने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान; होगी सुनवाई
- महेश गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों और पुलिस द्वारा आरोपियों के वकीलों को नोटिस व सम्मन भेज कर बुलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में केस सुनवाई के लिए लगाया है। पीठ में जस्टिस के. विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया भी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों को सलाह देने वाले वकीलों को जांच एजेंसियों द्वारा सम्मन या नोटिस भेजने का ये मामला उस समय उठा था जब जून महीने में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार और प्रताप वेणुगोपाल को सम्मन भेजा था। हालांकि बाद में ईडी ने 20 जून को सर्कुलर जारी कर जांच अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वकीलों को कोई नोटिस या सम्मन नहीं भेजा जाएगा, और यदि अपवाद स्वरूप ऐसा करना पड़ा तो इसके लिए पहले ईडी डायरेक्टर की मंजूरी लेनी होगी।
इसके बाद गुजरात के एक मामले पर सुनवाई के दौरान गत 25 जून को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केवी विश्वनाथन और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने जांच एजेंसियों और पुलिस द्वारा आरोपियों के वकीलों को सम्मन भेजे जाने की घटनाओं पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने उसी दिन संकेत दे दिये थे कि वह इस मामले पर विचार करेगा।