पूर्व CJI चंद्रचूड़ से सरकारी बंगला खाली कराएं: सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार लिखा पत्र
- महेश गुप्ता
देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगले में तय अवधि से ज्यादा दिन रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनसे बंगला तुरंत खाली कराने की मांग की है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसे पारिवारिक मजबूरी बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों की विशेष जरूरतों के कारण नया घर मिलने में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्हें अब और मोहलत नहीं दी जा सकती।
पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगले (5, कृष्ण मेनन मार्ग) में तय समयसीमा से ज्यादा रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि पूर्व CJI से उनका बंगला जल्द खाली कराया जाए, ताकि हम उसे कोर्ट के हाउसिंग पूल में शामिल कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जुलाई को केंद्रीय आवास और नगरीय मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कब्जे में है, जबकि बंगले को पास रखने की अनुमति 31 मई 2025 को खत्म हो गई है। इसलिए इस बंगले को बिना देर किए खाली कराएं।
बंगला खाली न कर पाने को लेकर पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा, 'ऐसा निजी कारणों के चलते हुआ। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी थी। मैं सरकारी बंगले में समयसीमा से ज्यादा नहीं रहना चाहता था, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ खास सुविधाओं वाले घर की जरूरत है। इस साल फरवरी से मैं लगातार घूम रहा हूं। मैंने सर्विस अपार्टमेंट और होटल भी देखे, लेकिन वहां जाया नहीं जा सकता। पूर्व CJI ने ये भी बताया, 'मैंने 28 अप्रैल को तब चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना को लिखित में जानकारी दी थी कि मैं उपयुक्त घर की तलाश कर रहा हूं। मुझे 30 जून तक इसी बंगले में अनुमति दें, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला।'
चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस बीआर गवई से भी बात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि जल्द से जल्द बंगला छोड़ देंगे।
चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल लेटर में कहा गया है- पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने तब CJI रहे संजीव खन्ना को रिटायरमेंट के एक महीने बाद लिखा था कि मेरे लिए ज्यादा सहूलियत होगी कि मुझे मौजूदा बंगले 5, कृष्ण मेनन मार्ग में 30 अप्रैल 2025 तक रहने की अनुमति दी जाए।
पूर्व CJI संजीव खन्ना ने इस पर सहमति जताई थी। पूर्व CJI चंद्रचूड़ को 11 दिसंबर से 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक 5, कृष्ण मेनन मार्ग बंगले में रहने की परमिशन मिल गई थी। इसके लिए पूर्व CJI चंद्रचूड़ को हर महीने 5430 रुपए लाइसेंस फीस चुकानी थी
पूर्व CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। सरकारी नियमों के मुताबिक, चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल के दौरान टाइप VIII (टाइप-8) बंगले के हकदार होते हैं। रिटायरमेंट के बाद वे 6 महीने तक टाइप VII (टाइप 7) बंगले में रह सकते हैं। इस दौरान उन्हें किराया नहीं देना होगा।
पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 8 महीने का वक्त बीत चुका है। रिटायरमेंट के बाद से वे खुद को अलॉट हुए टाइप VIII बंगले में ही रह रहे हैं।