सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफ़आइआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ गठित इन-हाउस इंक्वायरी कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन-हाउस इंक्वायरी कमेटी जांच कर रही है तो ऐसे समय जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।