बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और आत्महत्या मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को सुने बिना एक तरफा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की बेंच ने पीड़ित पक्ष में अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और जिसमें अपने पिता के आत्महत्या के 2018 के मामले में दायर समरी की दोबारा जांच करने की मांग की गई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। 

Bombay High Court refused to grant interim relief in the habeas petition filed by Arnab Goswami against his arrest in abetment to suicide case. "Can't pass interim order without hearing the complainant and State" High Court has agreed to hear the petition tomorrow.