उग्र भीड़ पर पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने उग्र प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग को अव्यवहारिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हिंसक रूप ले सकता है, ऐसे में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को हालात के अनुसार प्रतिक्रिया देनी होती है। दिल्ली में 'संसद चलो' प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से पेलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ को हटाने के लिए कोर्ट पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर जो मानक प्रक्रिया बनाई जानी है, उसमें पेलेट गन का इस्तेमाल किन पस्थितियों में होगा, इस पर भी स्पष्टता दी जाएगी।

