ऑपरेशन सिंदूर की फाइटर विंग कमांडर निकिता पांडे की नौकरी जारी रहेगी: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को आदेश दिया है कि वे आपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी निकिता पांडे को अभी नौकरी से मुक्त नहीं करें, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना को एक पेशेवर बल बताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के लिए सेवा में अनिश्चितता उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और वायुसेना से जवाब मांगा है।
जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने पांडे की याचिका पर केंद्र और वायुसेना से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने स्थायी कमीशन से वंचित किए जाने को भेदभाव बताया। पीठ ने सुनवाई को छह अगस्त के लिए निर्धारित किया। पीठ ने गुरुवार को वायुसेना को एक पेशेवर बल बताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के लिए सेवा में अनिश्चितता उचित नहीं।
हमारी वायुसेना दुनिया के सबसे बेहतरीन संगठनों में से एक
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ''हमारी वायुसेना दुनिया के सबसे बेहतरीन संगठनों में से एक है। अधिकारियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके समन्वय की गुणवत्ता अद्वितीय है। इसलिए हम हमेशा उन्हें सलाम करते हैं। वे राष्ट्र के लिए बड़ी संपत्ति हैं। उनके कारण हम रात में चैन से सो पाते हैं।''