सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक जमानत दी है. केजरीवाल अब अपनी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.