हेट स्पीच गंभीर अपराध है जो देश के धार्मिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों पर सख्ती दिखाई है. हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले भी किसी के द्वारा शिकायत दर्ज की गई हो, या नहीं की गई हो, लेकिन प्रशासन को मामला दर्ज करना ही है.

जस्टिस के एम जोसफ और बी वी नागरत्ना की बेंच ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को ‘‘गंभीर अपराध बताया जो देश के धार्मिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं.’’ पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर, 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा. साथ ही चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा.