सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इस संबंध में अगली सुनवाई में अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ग़ौरतलब है कि दिल्ली की 'आप' सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री, उत्पादन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारी सीजन के दौरान प्रदूषण के संबंध में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए विशेष आदेश जारी किए थे और यह आदेश बहुत स्पष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, फिर हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे ग्रीन पटाखे हों। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने दिल्ली का प्रदूषण देखा है?

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब होगी, हालात और खराब हो जाएंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जायज पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे फोड़ने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वे पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।